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Nation pension System Tier 2 Account: रिटायरमेंट के बाद पैसों की दिक्कत ना हो, जीवन आर्थिक परेशानी के बिना चलता रहे, इसके लिए नियमित आमदनी की जरूरत होती है| और नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है|
NPS टियर 2 एक नॉन–रिटायरमेंट NPS खाता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और स्व–नियोजित व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं और बिना किसी पेनाल्टी या लॉक–इन के अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसमें निवेश करने के कई विकल्प हैं , जिन्हें आप चुन सकते हैं।
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोग अलग-अलग स्कीम में निवेश करते हैं| पेंशन प्लानिंग के निवेश का एक अच्छा ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) है| यह सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पेंशन स्कीम है|
एनपीएस (Nation pension System) एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है| इस स्कीम में निवेश करने से रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड (Retirement fund) एकमुश्त मिलता है| इसमें आपकी एन्युटी की रकम और उसके प्रदर्शन के आधार पर हर महीने पेंशन मिलती है|
Nation pension System स्कीम में दो तरह के खाते होते हैं| इसमें टियर- 1 (Tier-I) और टियर- 2 (Tier-II) अकाउंट होते हैं| Tier-I प्राइमरी अकाउंट होता है, जो पेंशन और टैक्स बेनेफिट के लिए अहम है|
वहीं, Tier-II एक वॉलेंटरी अकाउंट होता है| इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं| टियर 1 के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें हर साल नियमित राशि जमा करनी होती है| इस प्लान में निवेश इनकम टैक्स छूट के दायरे में आता है|
एनपीएस टियर-2 अकाउंट
NPS टियर- 2 अकाउंट वॉलेंटरी होता है| यह पूरी तरह एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है| टियर- 2 अकाउंट पर टैक्स छूट का कोई भी फायदा नहीं मिलता लेकिन, बचत का एक शानदार ऑप्शन है| एनपीएस टियर- 2 अकाउंट एक लिक्विड अकाउंट होता है| इसके जरिए आप इक्विटी, गर्वनमेंट या कॉरपोरेट लेयर निवेश का प्लान आप चुन सकते हैं| कंटीजेंसी फंड बनाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है|
NPS Tier1एक रिटायरमेंट खाता है। यह प्राथमिक NPS खाता है और आप टियर 1 खाता खोलने के बाद ही टियर 2 खाता खोल सकते हैं।
एनपीएस टियर-2 अकाउंट में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं| यहां तक कि आप इसमें एक दिन में ही पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं| टियर 1 की तरह इसमें न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं है|
योग्यता शर्तें
आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। NRI भी इसे तब तक खोल सकते हैं जब तक वे भारतीय नागरिक हैं।
आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप 60 वर्ष की आयु से NPS टियर 1 खाता खोलते हैं तो विशेष नियम लागू होते हैं।
आपके पास एक एक्टिव टियर 1 खाता होना चाहिए। हालाँकि आप एक साथ टियर 1 और टियर 2 खाता खोल सकते हैं।
न्यूनतम निवेश: कोई तय सीमा नहीं
अधिकतम निवेश: कोई तय सीमा नहीं
लॉक-इन अवधि: 3 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए)। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कोई लॉक–इन अवधि नहीं।
रिटर्न: आपके द्वारा चुने गए एसेट एलोकेशन और पेंशन फंड पर निर्भर करता है।
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए NPS टियर 2 पर कोई टैक्स छूट नहीं है और NPS टियर 2 में लाभ पर भी स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगता है।
NPS टियर 2 खाता कैसे खोलें
यदि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता है, तो आप NPS खाता ऑनलाइन enps.nsdl.com या enps.karvy.com पर खोल सकते हैं। ये NPS में सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों ( CRA) के पोर्टल्स हैं।
NPS टियर 2 लॉक-इन अवधि
NPS टियर 2 के लिए कोई लॉक–इन अवधि नहीं है। हालांकि, NPS टियर 2 में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 साल की लॉक–इन अवधि होगी, अगर वे अपने निवेश पर टैक्स लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
NPS टियर 2 टैक्स लाभ
NPS टियर 2 का कोई टैक्स लाभ नहीं है।
NPS टियर 2 से पैसा कैसे निकालें
आप NPS टियर 2 से अपने खाते में ऑनलाइन enps.nsdl.org पर लॉग-इन करके पैसे निकाल सकते हैं