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Pm fasal bima yojna
फसल बीमा जानकारी
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हैं। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहती हैं। कभी अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि सर्दियों की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता हैं। आजकल महंगाई ज्यादा होने से किसानों को खेती से मिलने वाला मुनाफा कम हो गया हैं। इसके बावजूद किसान जी जान से फसल उत्पादन में लगे हुए हैं। बहुत से किसान कृषि कार्य के दौरान बैंक से ऋण भी लेते हैं। लेकिन इस तरह के नुकसान की वजह से वो ऋण चुका नही पाते।
किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पढ़े
इसी नुकसान को देखते हुए सरकार ने फसल बीमा योजना लागू की हैं। इसके तहत किसान अपनी फसलों का बीमा फसल बुवाई के समय करवा सकते हैं। जिससे फसल के दौरान होने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं से इन फसलों को नुकसान भी हो तो उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों के माध्यम से किसानों को मिल सके।
इन समस्याओं को ध्यान में रखकर 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया गया।
योजना का मुख्य आकर्षण
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किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
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किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
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सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
खरीफ 2021 फसल बीमा हेतु उदयपुर जिले के लिए एग्रिकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
राजस्थान के अन्य जिलों हेतु बीमा कंपनियों की जानकारी
जिलेवार अधिसूचित बीमा कम्पनियों का विवरण:
क्र.सं. | बीमा कम्पनी | जिला |
1 | एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, | बांरा, धौलपुर,हनुमानगढ, बाडमेर,झुंझुनू, करौलीएवं उदयपुर। |
2 | फ्यूचर जनरली इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, | बून्दी, डूंगरपुरएवं जौधपुर। |
3 | एच.डी.एफ.सी. एर्गों जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, | जैसलमेर, सीकरएवं टोंक। |
4 | बजाज एलाईंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, | अजमेर, जालौर, सवाईमाधोपुरएवं कोटा। |
5 | एस.बी.आई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, | भीलवाड़ा, चूरू,दौसा, राजसमंद,झालावाड़, श्रीगंगानगर एवं अलवर। |
6 | रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, | जयपुर, पाली,प्रतापगढ, बांसवाड़ा,नागौर एवं भरतपुर। |
7 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, | बीकानेर, चित्तौडगढएवं सिरोही। |
उदयपुर जिले हेतु खरीफ 2021 हेतु अधिसूचित फसलो की कुल बीमित राशि का कृषक द्वारा जमा कराने वाली (2%) प्रीमियम राशि
खरीफ फसलों के बीमा हेतु किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत ही प्रीमियम के रूप में जमा करना है । शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार 50 : 50 प्रतिशत जमा कराएगी ।
ऋणी , गैर ऋणी , एवं बटाईदार कृषक भी करा सकते है अपनी फसलों का बीमा
जिन किसानों ने खरीफ 2021 हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , व्यावसायिक बैंक , एवं भूमि विकास बैंक , सहकारी बैंक ,सहकारी समितियों से 31 जुलाई 2021 तक फसली ऋण लिया है वे किसान सम्बंधित संस्था से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते । गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक भी नजदीकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , ई मित्र या अन्य बैंको के माध्यम से अपने खाते से 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि कटवाकर फसलों का बीमा करवा सकते है । बटाईदार कृषकों को मूल खातेदार से इस विषय मे शपत पत्र लेना होगा ।
गैर ऋणी कृषकों के लिए आवश्यक दस्तावेज-
1. आधार कार्ड
2. बैंक पासबुक
3. जमाबंदी की नकल
4. बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी द्वारा,कृषि पर्यवेक्षक द्वारा)
उक्त दस्तावेज सलंग्न कर बैंक या नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर फ़सलों का बीमा करवाएं।
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्लेम इस प्रकार दिया जाता है
फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों की उपज यदि गारंटी उपज से कम होती है । तो राज्य सरकार द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज के प्राप्त आकड़ो के आधार पर बीमित फसलों का क्लेम सम्बंधित किसानों को नियमानुसार बीमा कम्पनी द्वारा दिया जाता है ।
फसल बीमा योजना में इन प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में नुकसान होने पर क्लेम दिया जाता है।
कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से बुवाई नही होना , खड़ी फसल (बुवाई से कतई ) में सूखा , लम्बी सूखा अवधि , बाढ़ , जलप्लावन , कीट एवं व्याधि , भू – स्खलन , प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना , तूफान , ओलावृष्टि , चक्रवात , आंधी , समुद्री तूफान , भंवर एवं बवंडर , से होने उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा
राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकडो के आधार पर
एवं फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत मे काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात , चक्रवाती वर्षा , असामयिक वर्षा , तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान कटाई के बाद 14 दिन तक होने वाले नुकसान का क्लेम व्यक्तिगत आधार पर देय है।
बीमित फसलों में नुकसान होने पर 72 घण्टे में कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज कराए
बीमित फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर किसान फसल बीमा कम्पनी एस बी आई जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर नम्बर 1800116515 पर फसल खराब होने के 72 घण्टे के अंदर -अंदर शिकायत दर्ज कराए या सात दिवस तक लिखित में सम्बंधित बैंक , कृषि विभाग को सूचना देवे ।
ऋणी किसान के लिए फसल बीमा योजना से पृथक होने की अंतिम दिनांक 24 जुलाई 2021 है।
अधिक जानकारी के लिए www.aicofindia.com पर देख सकते है या नजदीकी कृषि कार्यालय के कृषि पर्यवेक्षक/ सहकाय कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते है !